बीएमसी (BMC) ने अपने हलफनामे में अदालत से कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया.

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस का कथित अवैध हिस्सा ढहाये जाने को लेकर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में दायर अदाकारा की याचिका पर अपने हलफनामे में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शुक्रवार को कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है.
बीएमसी का कोर्ट से अनुरोध
बीएमसी ने अपने हलफनामे में अदालत से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया. हलफनामे के मुताबिक, ‘याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं. याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए.’
रनौत ने मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी
9 सितंबर को बीएमसी ने कगंना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी. रनौत के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद उसी दिन अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसके बाद 15 सितंबर को रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी.
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