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मुंबई. पोर्नोग्राफी मामले (Pornography Case) में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Bollywood Actress Shilpa Shetty) के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम संरक्षण की राहत देते हुए चार हफ्तों तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किया है. हाल ही में पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
गौतलब है कि पोर्नोग्राफी वीडियो केस में नवंबर में फंसे राज कुंद्रा अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका खारिज करते हुए जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा के साथ छह अन्य लोगों की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इनमें शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी शामिल है. इस केस में तीन अन्य लोग उमेश कामत, सुवोजित चौधरी और सैम अहमद हैं. राज कुंद्रा ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वीडियोज इरोटिक जरूर थे, लेकिन किसी भी शारीरिक या सेक्सुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं. उनका कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या प्रसारण में वह जुड़े नहीं थे. उन्होंने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया है.
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Tags: Pornography, Pornography Case, Raj kundra, Raj Kundra Case, Supreme Court
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